सिनेमा हॉल पर बड़ा एक्शन! फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन दिखाने पर लगा जुर्माना
बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर सिनेमाज और आईनॉक्स पर फिल्म शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा विज्ञापन दिखाने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सिनेमा हॉल को टिकट पर फिल्म का सही समय लिखना होगा, ताकि दर्शकों का समय बर्बाद न हो।
क्या है मामला?
बेंगलुरु के एक शख्स, अभिषेक एम.आर. ने शिकायत की थी कि उन्होंने 26 दिसंबर 2023 को शाम 4:05 बजे ‘सैम बहादुर’ फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे, लेकिन फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई क्योंकि पहले 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाए गए।
अदालत ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने पीवीआर सिनेमाज और आईनॉक्स को आदेश दिया कि वे अभिषेक को नुकसान के तौर पर 20,000 रुपये दें और 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करें। साथ ही, टिकट पर फिल्म का सही समय लिखने का भी आदेश दिया।
अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि आज के समय में समय बहुत कीमती है और कोई भी बिजनेस ग्राहकों के समय और पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट (PSA) 10 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए और उन्हें फिल्म शुरू होने से पहले या इंटरवल में दिखाना चाहिए।
इस फैसले का क्या मतलब है?
यह फैसला ग्राहकों के हक में है। अब सिनेमा हॉल को दर्शकों के समय का सम्मान करना होगा और बेवजह के विज्ञापन नहीं दिखाने होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: पीवीआर-आईनॉक्स पर जुर्माना क्यों लगा?
A: फिल्म शुरू होने से पहले ज्यादा विज्ञापन दिखाने के लिए।
Q: जुर्माने की रकम कितनी है?
A: 1 लाख रुपये।
Q: अदालत ने सिनेमा हॉल को क्या करने का आदेश दिया?
A: टिकटों पर फिल्म का सही समय लिखने का आदेश दिया है।