उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना 2025: बेटियों के लिए आर्थिक सहयोग
उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना गरीब परिवारों का वित्तीय बोझ कम करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है।
योजना के प्रमुख लाभ
✅ वित्तीय सहायता:
- सामान्य विवाह के लिए ₹55,000
- अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹61,000
- समूह विवाह (11 या अधिक जोड़े) के लिए ₹65,000
✅ पात्रता मानदंड:
- आवेदक के पास 365 दिनों की श्रमिक सदस्यता होनी चाहिए।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✅ आवेदन प्रक्रिया:
- विवाह के तीन महीने के भीतर आवेदन करें।
- समूह विवाह के लिए विवाह से 15 दिन पहले आवेदन अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज़
📌 श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र
📌 आधार कार्ड
📌 बैंक खाता विवरण
📌 जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
📌 सत्यापित विवाह प्रमाण पत्र
📌 राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर
FAQs
1️⃣ यूपी कन्या विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देना है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिले।
2️⃣ इस योजना में कितना आर्थिक लाभ मिलेगा?
लाभार्थियों को ₹55,000 से ₹65,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी, जो विवाह के प्रकार पर निर्भर करता है।
3️⃣ क्या यह योजना सभी के लिए उपलब्ध है?
नहीं, यह योजना केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए है, जिनकी सदस्यता कम से कम 365 दिनों पुरानी होनी चाहिए।