PM आवास योजना: 2.50 लाख तक की सब्सिडी, जल्द करें आवेदन!

गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार पात्र माने जाएंगे, साथ ही अन्य वर्गों के लिए भी आय सीमा निर्धारित की गई है।

पात्रता मापदंड:

  • दुर्लभ आय वर्ग: अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
  • निम्न आय वर्ग: वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये तक
  • मध्यम वर्ग: वार्षिक आय 6 से 9 लाख रुपये तक

शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, विवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होंगे।

प्राथमिकता:

इस योजना में विधवा, अविवाहित महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभांवित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गियों और चाल में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता:

आवास निर्माण की लागत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और चयनित लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। AHP और BLC के तहत प्रति आवास इकाई सरकारी सब्सिडी 2.50 लाख रुपये होगी, जिसमें केंद्रीय सहायता 1.50 लाख रुपये और राज्य अंशदान 1 लाख रुपये होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर जाएं: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx या अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करें। आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ भूमि के कागजात जमा करने होंगे।

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शपथ पत्र:

ऐसे परिवार जिन्हें पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है, वे शहरी योजना 2.0 के पात्र नहीं माने जाएंगे। आवेदक को निकाय द्वारा मांग को सत्यापित करते समय इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):

  • प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लिए कौन पात्र है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पास पक्का आवास नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। आय सीमाएं भी निर्धारित हैं।
  • इस योजना में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? विधवा, अविवाहित महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदन कैसे करें? आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर या अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र और भूमि के कागजात शामिल हैं।

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