Ration Card E-KYC: झारखंड के लिए खुशखबरी
झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए अच्छी खबर है कि अब वे 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड का E-KYC करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है, जिससे राज्य के राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त समय मिला है। इससे पहले, झारखंड सरकार ने 28 फरवरी तक की तिथि तय की थी.
E-KYC क्यों अनिवार्य है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच, एएवाई, और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC अनिवार्य है। इसका उद्देश्य वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब तक लगभग 65 प्रतिशत राशन कार्डधारियों की E-KYC की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
E-KYC कैसे कराएं?
E-KYC कराने के लिए, आप nfsa.gov.in पर जा सकते हैं और अपने राज्य का चयन करें। इसके बाद, राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें। आप My Ration 2.0 ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं.
FAQs
- प्रश्न: E-KYC की आखिरी तारीख क्या है?
उत्तर: E-KYC की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2025 है, जिसे पहले 28 फरवरी तक तय किया गया था. - प्रश्न: E-KYC क्यों अनिवार्य है?
उत्तर: E-KYC अनिवार्य है ताकि वास्तविक लाभुकों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अगर 31 मार्च तक E-KYC नहीं कराया जाता है, तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है. - प्रश्न: E-KYC कैसे कराएं?
उत्तर: E-KYC कराने के लिए nfsa.gov.in पर जाएं, अपने राज्य का चयन करें, राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें, और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें.