डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें: ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या खराब हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं: sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
- ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं चुनें: होम पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करें।
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें: ‘अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस’ पर क्लिक करें।
- विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें: अपना नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और अन्य विवरण दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे FIR कॉपी, पहचान पत्र, पते का प्रमाण और फोटो अपलोड करें।
- शुल्क का भुगतान करें: निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करें: ऑनलाइन भुगतान करने के बाद एक रसीद जनरेट होगी, जिसमें आपका आवेदन नंबर होगा।
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: आरटीओ ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं।
- डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करें: आवेदन पूरा होने के कुछ दिनों बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर पहुंच जाएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- आरटीओ कार्यालय जाएं: निकटतम आरटीओ कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र भरें: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
- दस्तावेज जमा करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे FIR कॉपी, पहचान पत्र, पते का प्रमाण और फोटो की मूल और फोटोकॉपी जमा करें।
- शुल्क का भुगतान करें: डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- रसीद प्राप्त करें: भुगतान रसीद प्राप्त करें।
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- FIR कॉपी (यदि चोरी हुआ है)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड)
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणा पत्र (यदि आवश्यक हो)
FAQs
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए FIR की आवश्यकता क्या है?
- यदि आपका लाइसेंस चोरी हुआ है, तो FIR की कॉपी आवश्यक है। लेकिन अगर लाइसेंस खो गया है, तो आप स्व-घोषणा पत्र दे सकते हैं।
- डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
- आम तौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर डुप्लीकेट लाइसेंस आपके पते पर पहुंच जाता है।
- क्या डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता वही रहती है?
- हां, नया लाइसेंस पुराने लाइसेंस की बची हुई वैधता तक वैध रहेगा।